अयोध्या । तारुन तालाब की जमीन पर अबैध तरीके से कब्जा करने के आरोप में अवध किसान इंटर कालेज नसरत पुर के प्रबन्धक के खिलाफ लेखपाल की तहरीर पर तारुन पुलिस ने लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
लेखपाल अजीत सिंह ने बताया कि अवध किसान इंटर कालेज नसरतपुर के प्रबंधक उदयभान मौर्य ने तालाब की एक बीघा जमीन को अवैध तरीके से कब्जे में लेकर विद्यालय भवन बना लिया है। इसके अलावा इंटर कॉलेज से सटे अवध किसान महाविद्यालय का भवन भी तालाब की 2 बीघा जमीन को कब्जे में लेकर बनवा लिया है। उन्होंने बताया कि काफी दिनों से तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया जा रहा था।
परंतु उन्होंने तालाब की जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया। रविवार को प्रबन्धक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दिया। थाना प्रभारी बीर सिंह ने बताया कि लेखपाल अजीत सिंह निवासी कनकपुर थाना महराजगंज के तहरीर पर कालेज के प्रबन्धक उदयभान मौर्य के खिलाफ लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
अयोध्या । तारुन तालाब की जमीन पर अबैध तरीके से कब्जा करने के आरोप में अवध किसान इंटर कालेज नसरत पुर के प्रबन्धक के खिलाफ लेखपाल की तहरीर पर तारुन पुलिस ने लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
लेखपाल अजीत सिंह ने बताया कि अवध किसान इंटर कालेज नसरतपुर के प्रबंधक उदयभान मौर्य ने तालाब की एक बीघा जमीन को अवैध तरीके से कब्जे में लेकर विद्यालय भवन बना लिया है। इसके अलावा इंटर कॉलेज से सटे अवध किसान महाविद्यालय का भवन भी तालाब की 2 बीघा जमीन को कब्जे में लेकर बनवा लिया है। उन्होंने बताया कि काफी दिनों से तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया जा रहा था।
परंतु उन्होंने तालाब की जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया। रविवार को प्रबन्धक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दिया। थाना प्रभारी बीर सिंह ने बताया कि लेखपाल अजीत सिंह निवासी कनकपुर थाना महराजगंज के तहरीर पर कालेज के प्रबन्धक उदयभान मौर्य के खिलाफ लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
