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लखनऊ।
योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया है।अब पुलिसकर्मियों को देनी होगी हर साल संपत्ति की जानकारी।भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए चल-अचल संपत्ति का विवरण हर कैलेंडर वर्ष के शुरुआत में 15 जनवरी तक देना अनिवार्य है। यूपी पुलिस में पीपीएस और अराजपत्रित कर्मचारियों को 5 साल की अवधि पर ब्योरा देना होगा।
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